सिवनी में किसान को मारकर उसे कार की डिग्गी में ठूंसने वाले जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कलेक्टर की जांच में दोषी पाया जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। अब राज्य शासन ने उसके खिलाफ विभागीय जांच करने चार्जशीट जारी कर दी है।
प्रमुख अभियंता इस मामले में जांच करेंगे। आरोपी इंजीनियर को 15 दिन के अंदर जबाव देना होगा। समय पर जवाब नहीं मिलने पर प्रमुख अभियंता सीधे कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे।
दरअसल किसान से अभद्रता करने के घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र में 16 फरवरी, सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जो शनिवार 14 फरवरी का था। वीडियो में तिलवारा दाई तट नहर के एसडीओ श्रीराम बघेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब स्थानीय किसानों ने उनके सामने सिंचाई की समस्या रखी, तो वे भड़क गए और मारपीट और गाली-गलौज करने लगे।
इस दौरान किसान उनके सामने हाथ जोड़ता रहा लेकिन एसडीओ ने उनकी एक नहीं सुनी।
इस मामले में उनके विरोध में केवलारी थाने में केस भी दर्ज किया गया और आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसी दिन एक अन्य स्थान पर भी इंजीनियर का किसानों से विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर सिवनी ने राज्य सरकार को भेजी।
कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट में मिला दोषी इस मामले में सिवनी कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी। आरोपी ने जिस ने किसान को जबरन कार की डिक्की में डाला उसी दिन 11.30 बजे केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी के चैन क्रमांक 255 की जांच करते समय भी एसडीओ बघेल ने किसानों से भी विवाद किया था। इसका भी वीडियो वायरल हुआ। इन दोनों ही मामलों को शासन ने सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल माना, इसलिए इनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।
15 दिन में देना होगा जबाव प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग विनोद देवड़ा ने जारी आदेश में कहा है कि एसडीओ श्रीराम बघेल 15 दिनों में लिखित जवाब देकर बताएं कि क्या वे इस मामले में मौखिक जांच या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं। विभाग ने तय किया है कि विभागीय जांच के लिए प्रमुख अभियंता ही अनुशासनिक अधिकारी होंगे। प्रमुख अभियंता को अधिकार होगा कि नियम 10 के अंतर्गत कोई भी दंड आदेश जारी कर सकेंगे। समय पर जवाब नहीं मिलने पर प्रमुख अभियंता सीधे कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे।