क्या है नया नियम
नए नियमों के तहत, 8,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इसमें निवेशकों के बजाय असली उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे बड़े प्लॉट के लिए, अलॉटमेंट इंटरव्यू और विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने औद्योगिक प्लॉट आवंटन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया था। दिसंबर 2024 में हुई संयुक्त बोर्ड बैठक में दोनों प्राधिकरणों ने औपचारिक रूप से सरकारी नीति को अपनाया।
क्या होगी प्रक्रिया
ई-नीलामी की शर्तों के अनुसार, इच्छुक खरीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पहले प्लॉट की आरक्षित कीमत का 10% जमा करना होगा। सफल होने पर, उन्हें कुल लागत का 30% तुरंत भुगतान करना होगा। शेष राशि एक निश्चित समय में किश्तों में चुकाई जा सकती है। विस्तृत नियम और पात्रता मानदंड जल्द ही जारी होने वाली एक आधिकारिक पुस्तिका में दिए जाएंगे।
उद्योग समूह क्या चाहते हैं
कुछ उद्योग समूह चाहते हैं कि 2,000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित किए जाएं। इससे असली MSME व्यवसायों को उचित अवसर मिल सकेगा। हालांकि, प्राधिकरणों ने सरकार की आवंटन नीति का पालन करने का फैसला किया है।